हजारीबाग: झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार, हजारीबाग द्वारा 90 दिवसीय डोर-टू-डोर विधिक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जिले के विभिन्न प्रखंडों और पंचायतों में पारा लीगल वॉलेंटियर्स (PLVs) घर-घर जाकर लोगों को उनके कानूनी अधिकारों और सरकारी सहायता योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं।
महत्वपूर्ण कानूनी विषयों पर जागरूकता
बुधवार को जिले के विभिन्न प्रखंडों में बाल विवाह, बाल श्रम, साइबर अपराध, नशे के दुष्प्रभाव और महिला उत्पीड़न जैसे गंभीर मुद्दों पर आम नागरिकों को जानकारी दी गई। पारा लीगल वॉलेंटियर्स ने बताया कि कानूनी मदद हर व्यक्ति का अधिकार है, और जरूरत पड़ने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार से मुफ्त सहायता ली जा सकती है।
निःशुल्क समाधान और कानूनी सहायता
अभियान के दौरान लोगों को यह भी जानकारी दी गई कि वे सिविल कोर्ट, न्याय सदन भवन स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय में अपने आपसी विवादों का समाधान कर सकते हैं। यहां पर त्वरित और निःशुल्क समाधान की व्यवस्था उपलब्ध है। इसके अलावा, यदि किसी को वकील की जरूरत हो, तो निःशुल्क अधिवक्ता भी उपलब्ध कराया जाता है।
घर बैठे कानूनी सलाह संभव
जागरूकता कार्यक्रम में टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 के बारे में भी जानकारी दी गई, जिसके जरिए लोग घर बैठे निःशुल्क कानूनी सलाह ले सकते हैं।
कार्यक्रम की निगरानी और नेतृत्व
अभियान की मॉनिटरिंग जिला विधिक सेवा प्राधिकार, हजारीबाग के सचिव श्री गौरव खुराना द्वारा की जा रही है, जबकि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री रंजीत कुमार इस अभियान की देखरेख कर रहे हैं। पूरे अभियान में जिला विधिक सेवा प्राधिकार से जुड़े सभी पारा लीगल वॉलेंटियर्स सक्रिय रूप से शामिल हैं, जो आम नागरिकों को कानून से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध करा रहे हैं।
सामाजिक भागीदारी बढ़ी
इस अभियान के तहत बड़ी संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने भाग लिया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कानूनी जागरूकता को लेकर लोगों में रुचि बढ़ रही है। यह अभियान हजारीबाग जिले में कानूनी जागरूकता को बढ़ाने और लोगों को उनके अधिकारों के प्रति सचेत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है।
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