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हजारीबाग में 90 दिवसीय डोर-टू-डोर विधिक जागरूकता अभियान जारी

पारा लीगल वॉलेंटियर्स ने घर-घर जाकर बाल विवाह, साइबर क्राइम, महिला उत्पीड़न जैसे मुद्दों पर दी जानकारी; निःशुल्क कानूनी सहायता और हेल्पलाइन सेवाओं की भी जानकारी साझा     

हजारीबाग : झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकार हजारीबाग के बैनर तले 90 दिवसीय डोर-टू-डोर कार्यक्रम के तहत जिले के विभिन्न प्रखंडों में विधिक जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी क्रम मे आज रविवार को हजारीबाग जिला अंतर्गत सभी प्रखंडों के विभिन्न पंचायतों (गांवों)मे पारा लीगल वॉलेंटियर्स के द्वारा कानूनी जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान घर-घर जाकर लोगों को बाल विवाह,बाल श्रम,साइबर क्राइम, नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाले नुकसान, महिला उत्पीड़न, डायन भूत प्रतिषेध अधिनियम आदि से संबंधित जानकारी दिया गया। इसके साथ ही लोगों को यह जानकारी दिया गया कि लोग सिविल कोर्ट के न्याय सदन भवन स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय में पहुंचकर अपने-अपने आपसी विवाद में बातचीत के माध्यम से समझौता करा सकते हैं। जहां त्वरित एवं निःशुल्क कार्य किया जाता है, तथा आवश्यकता पड़ने पर निःशुल्क अधिवक्ता भी उपलब्ध करवाया जाता है।

इसके साथ ही लोगों को यह भी बताया गया कि अब लोग घर बैठे निःशुल्क कानूनी सलाह भी ले सकते हैं। इसके लिए टॉल फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 जारी किया गया है। इस दौरान लोगों को साइबर हेल्प लाइन नम्बर 1930 से संबंधित जानकारी भी दिया गया, तथा लोगों को यह भी सुझाव दिया गया कि किसी भी व्यक्ति को ओ टी पी शेयर नहीं करें। कार्यक्रम की मॉनिटरिंग जिला विधिक सेवा प्राधिकार हजारीबाग के सचिव श्री गौरव खुराना के द्वारा किया जा रहा है। सचिव ने जानकारी देते हुए कहा कि जिले में यह डोर-टू-डोर कार्यक्रम प्रधान जिला जज श्री रंजीत कुमार के देखरेख में चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकार हजारीबाग मे कार्यरत सभी पारा लीगल वॉलेंटियर्स के द्वारा लोगों को कानून से संबंधित जानकारी दिया जा रहा है। पूरे कार्यक्रम के दौरान कई महिला-पुरुष शामिल थे।

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