Ranchi: राजेश कुमार सिंह द्वारा विद्युत विभाग में इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत उच्च पदों पर नियुक्ति के लिए दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. गुरुवार की सुनवाई के दौरान अदालत ने ऊर्जा सचिव को 31 जुलाई को सशरीर उपस्थित होने को कहा है. अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि 2003 में जब एक्ट आया तो 2024 तक इसका इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया.
अदालत अब इस मामले में 31 जुलाई को सुनवाई करेगा. राजेश कुमार ने अपनी जनहित याचिका में मांग की है कि बिजली बोर्ड में उच्च पदों पर प्रोफेशनल लोगों की नियुक्ति इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत की जानी चाहिए. इस मामले में हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस की बेंच में सुनवाई हुई. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ऋतु कुमार ने पक्ष रखा.वहीं विद्युत् नियामक आयोग की ओर से अधिवक्ता नवीन कुमार ने पक्ष रखा.
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