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चतरा में अवैध नर्सिंग होम व पी सी एन पी एन डी टी की अवहेलना करने वालों पर बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई

 


• अवैध नर्सिंग होम व अल्ट्रासाउंड केंद्र को किया गया सील

• आम लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाले फर्जी डॉक्टरों और नर्सिंग होम संचालकों को नहीं किया जाएगा माफ: जिला उपायुक्त

• फर्जी डॉक्टर आनंद समेत कई संलिप्तों पर हुई प्राथमिकी दर्ज

चतरा: क्लिनिकल स्टेब्लिशमेंट एक्ट के अवहेलना करने वाले एवं अवैध रूप से नर्सिंग होम संचालक के विरुद्ध जिले के उपायुक्त रमेश घोलप सख्त हैं। उन्होंने कहा कि गरीब मजदूर असहाय लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने एवं प्रसव और अन्य के नाम पर पैसों की ठगी करने वाले को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विगत कई दिनों से दैनिक अखबार, सोशल मीडिया एवं अन्य श्रोत के माध्यम से लगातार जानकारी प्राप्त हो रही थी कि चतरा जिला मुख्यालय स्थित कई अवैध नर्सिंग होम एवं अस्पतालों का संचालन किया जा रहा है। इसे प्रमुखता से संज्ञान में लेते हुए अनुमण्डल पदाधिकारी चतरा एवं सिविल सर्जन चतरा को अवैध नर्सिंग होम संचालक के विरुद्ध छापेमारी व जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया गया।

बुधवार को देर रात अवैध नर्सिंग होम को किया गया सील

चतरा के सिविल सर्जन और अनुमंडल पदाधिकारी ने 24 जुलाई 2024 को न्यू बस स्टैंड और कांति आनंद क्लिनिक का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान नर्सिंग होम बंद मिला और संचालक आनंद कुमार ने जांच में सहयोग नहीं किया। जांच के दौरान एक छोटा ऑपरेशन थियेटर कमरा, रिसेप्शन काउंटर और चिकित्सक कक्ष बंद पाया गया।नर्सिंग होम में सीसीटीवी कैमरे तो लगे थे, लेकिन कर्मचारियों ने फुटेज नहीं दिखाया।ऑपरेशन थियेटर क्लिनिकल स्टेब्लिशमेंट एक्ट के अनुसार नहीं था और वहां आवश्यक उपकरणों और दवाओं का अभाव था। प्रसव के बाद नवजात शिशु की देखभाल के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी और मरीजों से संबंधित कोई दस्तावेज भी नहीं मिले। जांच के दौरान मौके पर एक प्रसव के लिए और एक पथरी से पीड़ित मरीज भर्ती थे। देर रात कांति आनंद क्लिनिक को सील कर दिया गया।

फर्जी डॉक्टर आनंद एवं अन्य के विरुद्ध हुआ सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिक दर्ज

आनन्द कुमार, फर्जी डॉक्टर एवं अन्य के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में प्राथमिक दर्ज की गई यथा गिरोह बनाकर अवैध तरीके से अस्पताल का संचालन करना, बिना डिग्री के ऑपरेशन कर मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ करना, फर्जी दस्तावेज तैयार करने, भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा नर्सिगं होम एवं अस्पताल संचालन संबंधी निर्धारित मानकों का अनुपालनं नहीं करने एवं सरकारी जांच में सहयोग न कर बाधा डालने जैसे गंभीर आरोपों के आलोक में उपरोक्त संबंधी नर्सिग होम एवं अस्पताल के संचालकों के विरूद्व विधि-सम्मत प्राथमिकी दर्ज की गई।

क्या कहते हैं प्रसव के लिए आई मरीज

मेरे बच्चा होने वाला था तो मेरी सासु माँ द्वारा कान्ती आनन्द क्लिनिक संस्थान, चतरा का पता बताकर मुझे लाया गया तथा आज दिनांक 24.07.2024 को बड़ा ऑपरेशन से मुझे लड़की हुई, अभी मुझे ऑपरेशन जगह पर दर्द है।अभी मैं पैसे नही दी हूं । ईलाज से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई पूर्जा नही दिया गया है।

एडवांस अल्ट्रासाउंड केंद्र को किया गया सील

चतरा बगरा रोड न्यू पेट्रोल पंप के समीप संचालित एडवांस अल्ट्रासाउंड केंद्र को पीसीएनपीएनडीटी की अवहेलना करने पर बुधवार को ही देर शाम सील किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा एक्ट की अवहेलना करने वाले किसी भी अल्ट्रासाउंड केंद्र को बख्शा नहीं जाएगा। आगे उन्होंने कहा संचालक व संलिप्त लोगों के ऊपर नियमसंगत कठोर कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

अवैध नर्सिंग होम संचालक व फर्जी डॉक्टर के विरुद्ध उपायुक्त सख्त

बताते चले की उपायुक्त रमेश घोलप क्लिनिकल स्टेब्लिशमेंट एक्ट का अवहेलना करने वाले नर्सिंग होम एवं पीसीएनपीएनडीटी एक्ट का उलंघन करने वाले अल्ट्रासाउंड केंद्र के विरुद्ध काफी सख्त हैं। पूर्व में भी अवैध रूप से संचालित राज नर्सिंग होम को भी उपायुक्त श्री रमेश घोलप के निर्देशानुसार सील किया गया एवं संलिप्त लोगों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। साथ ही फर्जी डॉक्टर चंदन के ऊपर प्राथमिकी दर्ज करते हुए जेल भेजा गया। वहीं दूसरे मामले में उपायुक्त ने खुद बाईपास बस स्टैड रोड महावीर मंदिर समीप संचालित एमजी नर्सिंग होम पहुंच छापेमारी व जांच की जिसमे घोर क्लिनिकल स्टेब्लिशमेंट एक्ट का उलंघन देखा गया और उनके निर्देशानुसार एमजी नर्सिंग होम संचालक पूर्णिमा सिन्हा समेत अन्य सलिप्त लोगों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज की गई और नर्सिंग होम को सील किया गया।

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