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पुल निर्माण चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य में अधिगृहित भूमि के मुआवजा को लेकर बरही विधायक ने सदन में उठाया मामला

बरही: पदमा महल गेट से थाना चौक पदमा बाज़ार थाना ब्लॉक ऑफिस एवं रेलवे स्टेशन तक उच्च स्तरीय पुल निर्माण सहित चौड़ीकरण व मज़बूतीकरण का कार्य कराया गया था, जिसमें जिन रैयतों के ज़मीनों का अधिग्रहण किया गया था, उन्हें मुआवजा की राशि अब तक प्राप्त नहीं हुई है। जिसके लिए बरही विधायक उमाशंकर अकेला ने बुधवार को सदन में मामला उठाया है। प्रश्न को सदन में स्वीकार करते हुए मामले को लेकर भू अर्जन पदाधिकारी हजारीबाग को स्थानांतरित किया गया है। उन्होंने रैयतों के मुआवजा को लेकर भी आवाज उठाया है। मंत्री ने उत्तर में बताया है कि प्रश्नगत् पथ, पथ निर्माण विभाग की पथ है, जिसकी लंबाई-8.025 कि०मी० है। जिसका अधिग्रहण वर्ष 2017 में ग्रामीण कार्य विभाग से किया गया है। यह पथ सिंगल लेन था तथा इसका रो (राइट ऑफ वे) अपर्याप्त था। पथ को डबल लेन में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई तथा कार्य पूर्ण हो चुका है। जिसमें 15 मीटर रो (राइट ऑफ वे) बनाये जाने का प्रावधान किया गया है। 15 मीटर रो (राइट ऑफ वे) तैयार किए जाने हेतु 2.54 एकड़ भूमि की आवश्यकता है। प्रशासनिक स्वीकृति अन्तर्गत भू-अर्जन हेतु 44,50,630/- का प्रावधान था, जो भू-अर्जन कार्यालय, हजारीबाग को उपलब्ध करा दिया गया है। भू-अर्जन कार्यालय द्वारा रूपया 6,94,64,973/- की द्वितीय अधियाचना की गई है। भू-अर्जन मुआवजा हेतु अधियाचित राशि के लिए प्रशासनिक स्वीकृति के पुनरीक्षण की आवश्यकता है। जिसके निमित्त कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के पश्चात् अधियाचित राशि जिला भू-अर्जन कार्यालय, हजारीबाग को हस्तानान्तरित किया जा सकेगा।

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