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Hazaribagh News : मादक पदार्थों के विरुद्ध जागरूकता रथ को उप विकास आयुक्त ने किया रवाना

मादक पदार्थों के विरुद्ध जागरूकता उद्देश्य से जिले के विभिन्न क्षेत्र में आयोजित होंगे जागरूकता कार्यक्रम, सभी की सहभागिता आपेक्षित- उप विकास आयुक्त

हजारीबाग : जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त श्रीमती नैंसी सहाय के निर्देशानुसार  19 जून से 26 जून 2024 तक मादक पदार्थों के विरुद्ध जिले में जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा। इस निमित्त आज समाहरणालय परिसर से उप विकास आयुक श्रीमती प्रेरणा दीक्षित के द्वारा हजारीबाग नशा मुक्त जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मौक़े पर समाज कल्याण पदाधिकारी इंदु प्रभा खलखो, सामाजिक सुरक्षा पदाधिकारी निवेदिता रॉय, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी श्री रोहित कुमार उपस्थित रहें।

इस दौरान उप विकास आयुक्त नें कहा कि, मादक निषिद्ध  पदार्थों का दुरुपयोग को कम करने, इसके व्यपार मे संलिप्त तस्करों तथा उपयोकर्ताओं के विरुद्ध सख़्त कानूनी कारवाई  के साथ-साथ समाज को, विशेषकर किशोर तथा युवा वर्ग को इसके दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित राज्यव्यापी जागरूकता कार्यक्रम जिले में भी संचालित किया जा रहा है। 

उन्होंने कहा कि, मादक पदार्थों के दुरुपयोग के विरुद्ध जिला एवं प्रखंड स्तर पर कार्यशाला, विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम जिसमें बाजार-हाट आदि में नुक्कड़ नाटक, जागरूकता कार्यक्रम सहित विद्यालय स्तर पर क्विज व निबंध लेखन आदि विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं संचालित की जाएगी। जिसमे सभी की सहभागिता आपेक्षित है। उन्होंने कहा की अभियान के सफल क्रियान्वयन में प्रशासन का सहयोग करें ताकि युवा वर्ग तथा अगली पीढ़ी को नशा की क्षेत्र में जाने से रोजा जा सकें साथ ही मादक प्रदार्थो के सेवन के दुरुपयोग से लोगो को अवगत कराया जा सकें।

◆ नशे को ना, जिंदगी को हाँ
■ 18 वर्ष से कम आयु को मादक पदार्थ की बिक्री गैरकानूनी है।
■ शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर के क्षेत्रफल में मादक पदार्थ की बिक्री गैरकानूनी है।
■ मादक पदार्थों की खरीद बिक्री करना अपराध है।
■ नशीले पदार्थ की गैर कानूनी तरीके से खेती दण्डनीय अपराध है।
■ नशीले पदार्थ का उत्पादन, भंडारण, बिक्री, परिवहन उपयोग दण्डनीय अपराध है।
■ कठोर सजा का है प्रावधान
■ बीस साल तक की हो सकती है सजा।
■ दो लाख या इससे अधिक का हो सकता है जुर्माना।

कुछ अपराध मामलों में मृत्युदंड भी दिया जा सकता है

■ मादक पदार्थ/अफीम की खेती से जुड़ी कोई भी सूचना टोल फ्री नम्बर 112 पर दीजिये।
■ ड्रग्स के कारोबार को रोकने के लिए प्रशासन का साथ दीजिये।
■ आपके द्वारा दी गयी जानकारी पर त्वरित कारवाई होगी आपकी पहचान गुप्त रखी जायेगी। 
 जागरूकता अभियान में हजारीबाग प्रशासन ने यह समझाने की कोशिश किया गया है मादक पदार्थों के विरुद्ध जागरूकता रथ को  लोगो जन जन तक  जाने ।

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