राजीव गहलोत
Ranchi : राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई के बाद झारखंड हाइकोर्ट ने राजस्व विभाग के CI (सर्किल इंस्पेक्टर) से CO (सर्किल अफसर) के पद पदोन्नति पर लगायी रोक वापस ले ली है. सोमवार को चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने रोक वापस लेने के साथ राज्य सरकार को पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है. हाइकोर्ट ने 16 सितंबर 2021 को प्रमोशन देने पर रोक लगायी थी. मामले की अगली सुनवाई फरवरी में होगी. हाइकोर्ट के इस निर्देश के बाद झारखंड के करीब 80 सर्किल इंस्पेक्टरों, जो अंचल अधिकारी बनने की सभी अहर्ताओं को पूरा करते है, उनका प्रमोशन संभव हो पाएगा.
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