● संवैधानिक अधिकारों को बताते पैनल लॉयर
Hazaribagh : चौपारण प्रखंड के विभिन्न पंचायत रामपुर, डेबो, गोबिंदपुर, सिंघरावां एवम बच्छई में जिला विधिक सेवा प्राधिकार हजारीबाग सचिव गौरव खुराना के दिशा निर्देश पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम किया गया। पैनल अधिवक्ता बासुदेव राणा ने लोगो को बताया कि संवैधानिक अधिकार के तहत 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों एवं बच्चियों को शिक्षा पाने का मूल भूत अधिकार है। माता-पिता एवं समाज का भी कर्तव्य है कि इन सभी बच्चों को अच्छे शिक्षा पाने से दूर नहीं रखें। यह अधिकर संविधान के मूलभूत अधिकारों में से एक है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकार के ओर से पैनल अधिवक्ता राणा ने कानूनी जानकारी देते हुए यह भी बताएं कि लड़कों का उम्र 21 वर्ष व लड़कियों का उम्र 18 वर्ष से कम उम्र में विवाह करना एवं इस विवाह में शामिल होना भी कानूनी अपराध है। इसके तहत शामिल सभी लोग दंडनीय हो सकते है। साथ ही अभिभावको को जानकारी देते हुए कहे कि बच्चे मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों एवं बच्चियों को किसी भी प्रकार वाहन चलाने नही देना चाहिए।
विधिक सेवा के तहत नन ऑफेंस एक्ट के तहत जितने भी कानूनी सेवाएं है, वे सेवाएं नि:शुल्क दी जाती है। मौके पर मौजूद मुखिया प्रतिनिधि राजेश कुमार, कैलाश पासवान, उपमुखिया प्रवीण सिंह, पंसस प्रतिनिधि बालेश्वर साव, बालेश्वर राणा, पारा लिगल वॉलंटर हरेंद्र राणा, बरही पीएलवी पंकज कुमार, राजेश राणा, जितेंद्र प्रसाद, रघुनाथ प्रसाद, रूमा देवी, कंचन देवी, सुमा देवी, रिंकू देवी, मालती देवी, देवंती देवी, सुनील सिंह, छोटेलाल राम, सूरज प्रसाद, महेंद्र साव, मनी देवी, सरोज देवी, सारधा देवी, सोनिया देवी, रानी देवी, केदल प्रसाद, मंजू देवी सहित कई लोग उपस्थित थे।
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