Ranchi: झारखंड केबिनेट की हुई बैठक, 35 प्रस्तावों पर सरकार ने लगाई मुहर
Ranchi : झारखंड मंत्रालय में मंगलवार को केबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई। जिसमें 35 प्रस्ताव पारित हुए। प्रस्ताव में विद्युत, पथ निर्माण सहित योजनाओं को लेकर राशी स्वीकृत की गई। साथ ही कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए।
केबिनेट की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
- 220/132/33 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन चतरा एवं संबंधित संचरण लाईन के निर्माण हेतु वनापत्ति एवं अन्य कार्यों के माँग के फलस्वरूप द्वितीय पुनरीक्षित परियोजना राशि रु. 302.04 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
- संचरण इकाई के तहत् Augmentation Scheme 2023-24 के अंतर्गत विभिन्न क्षमता वाले पावर ट्रांसफार्मर के अधिष्ठापन करने हेतु रु० 81,34,94,711.00 (एकासी करोड़ चौतीस लाख चौरान्वे हजार सात सौ ग्यारह) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
- डी०भी०सी० कमाण्ड एरिया के अन्तर्गत संचरण के क्षेत्र में 220/132/33 के०वी० ग्रिड सब-स्टेशन, हजारीबाग, गोमिया एवं बलियापुर तथा संबंधित संचरण लाईन के निर्माण हेतु कुल परियोजना लागत रु० 579.35 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
- पतरातू सुपर थर्मल पावर प्लांट (3x800MW) से उत्पादित बिजली को परिसर से निकासी हेतु आधारभूत संचरण संरचनाओं के निर्माण की योजना हेतु कुल स्वीकृत प्राक्कलित राशि रू० 2181.96 करोड़ के क्रम में प्रथम पुनरीक्षण के फलस्वरूप योजना की कुल प्राक्कलित राशि रू० 2177.86 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
- तमिलनाडु राज्य में झारखण्ड राज्य के प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं की समीक्षा एवं निराकरण हेतु भेजे गये विभागीय प्रतिनिधि के सदस्य श्री अभिषेक वर्मा, श्रम अधीक्षक, रामगढ़ (वेतनमान लेवल-9) के द्वारा की गई वायुयान की यात्रा की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
- देवघर जिलान्तर्गत “मधुपुर-बैकुण्ठ धाम (MDR-225 पर)-फुलची-डेलीपाथर-धमनी मोड़ (पन्दनियां- जगदीशपुर पथ, ODR पर) पथ (कुल लंबाई-10.770 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन सहित)“ हेतु रू० 26,64,74,500/-(छब्बीस करोड़ चौसठ लाख चौहत्तर हजार पाँच सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
- कार्यभारित स्थापना से नियमित स्थापना में लाये गये कर्मियों को सेवांत लाभों की अनुमान्यता की स्वीकृति दी गई।
- झारखण्ड राज्य अमीन संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा-शर्त) (संशोधन) नियमावली-2023 के गठन की स्वीकृति दी गई।
- W.P. (S) No.-255/2015 बीरेन्द्र यादव एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 07.02.2019 को झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन के आलोक में याचिकाकर्त्ताओं की सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति दी गई।
- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय) अंतर्गत झारखण्ड राज्य बंदोबस्त कार्यालयाधीन प्रारूपक सेवा संवर्ग (भर्ती प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली-2023 के गठन की स्वीकृति दी गई।
- आतंकवादी / उग्रवादी / जातीय हमले में क्षतिग्रस्त चल-अचल सम्पत्ति के नुकसान के एवज में सामान्य नागरिकों को क्षतिपूर्ति अनुदान की स्वीकृति संबंधी विभागीय संकल्प सं०-4215, दिनांक- 10.07.2010 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
- झारखण्ड अग्निशमन सेवा के अवर सेवा संवर्ग (नियुक्ति / प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्ते) (यथा संशोधित 2017 एवं 2022 ) नियमावली, 2011 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
- झारखण्ड पर्यटन विकास और निबंधन अधिनियम, 2015 के तहत् झारखण्ड पर्यटक व्यापार पंजीकरण नियमावली 2023 (JHARKHAND TOURIST TRADE REGISTRATION RULES, 2023) की स्वीकृति दी गई।
- राज्य पर्यटन संवर्धन समिति के पुर्नगठन की स्वीकृति दी गई
- माननीय उच्च न्यायालय में दायर W.P. (5) No. 277 of 2018 & I.A. No. 5211 of 2018 Jharkhand State Non-Gazetted Employees Federation, Ranchi एवं W.P. (5) No. 461 of 2018 Shankar Prasad Keshri एवं W.P. (5) No. 3961 of 2018 & I.A. No. 10403 of 2018 Kubernath Rai बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य, L.P.A. No. 169 of 2020, The State of Jharkhand v/s The Jharkhand State Non-Gazetted Employees Federation, Ranchi & others एवं Cont. Case (Civil) No. 247 of 2020 (Shankar Prasad Keshari & Ors. Versus The State of Jharkhand & Ors.) With Cont. Case (Civil) No. 382 of 2020 (Jharkhand State Non-Gazetted Employees Federation, Ranchi & Anr.) With W.P.(S) No. 886 of 2021 (Nehal Khan Versus The State of Jharkhand & Ors.) With W.P. (5) No. 4422 of 2021 (Manu Prasad Versus The State of Jharkhand & Ors.) With W.P.(S) No. 4434 of 2021 (Bishwanath Prasad Jaiswal Versus The State of Jharkhand & Ors.) में पारित न्यायादेश के अनुपालन में झारखण्ड राज्य में दिनांक 01.07.2004 से राज्य सरकार की सेवा में समायोजित निगम कर्मियों को सेवा निवृति के उपरांत देय पेन्शन आदि के भुगतान की स्वीकृति दी गई।
- गिरिडीह जिलान्तर्गत "पन्डारिया (ईदगाह मोड़), (RCD पथ अहिल्यापुर- डाकबंगला पथ के 36वें कि०मी० पर) -लाचुडीह, (गिरिडीह- गाण्डेय पथ (MDR-89) के 37वें कि०मी० पर)- बाँकीकला, सरैय, रानाटाँड, करमे-लाचुरी पथ (कुल लंबाई-11.940 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण / पुनर्निर्माण कार्य (पुल) एवं भू-अर्जन सहित)" हेतु रू0 42,75,63,000/- (बियालीस करोड़ पचहत्तर लाख तिरसठ हजार रू०) मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
- श्री सुरजीत मुखर्जी, संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची का Chronic Cholecystitis बीमारी के कारण दिनांक-23.01.2023 एवं दिनांक 25.01.2023 को किये गये Surgery के पश्चात् स्वास्थ्य अत्यधिक खराब हो जाने के कारण गंभीर स्थिति में एयर एंबुलेंस से बेहतर ईलाज हेतु ASIAN INSTITUTE OF GASTROENTEROLOGY, HYDERABAD ले जाने एवं एयर एंबुलेंस के किराये के रूप में व्यथित राशि रू० 8,50,000/- (आठ लाख पचास हजार रूपये मात्र) की प्रतिपूर्ति हेतु घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
- गोड्डा जिलान्तर्गत "चन्दना (सुन्दरपहाड़ी-अगिया मोड़ पथ पर ) - डमरू - दामाकोल फॉल पथ (कुल लंबाई- 17.766 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण / पुनर्निर्माण कार्य (पुलों के निर्माण, भू-अर्जन एवं यूटिलिटी शिपटिंग सहित ) ” हेतु रू,० 90,34,04,200/- (नब्बे करोड़ चौंतीस लाख चार हजार दो सौ रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
- झारखंड राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों हेतु सहायक आचार्य संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2023 की स्वीकृति दी गई।
- राज्य के कार्य विभागों यथा- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल संसाधन विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, ऊर्जा विभाग तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के लिए C-DAC द्वारा कार्य एवं लेखा प्रबंधन सूचना प्रणाली विकसित करने हेतु वित्तीय नियमावली 235 को क्षांत करते हुये वित्तीय नियमावली 245 के तहत मनोनयन के आधार पर C-DAC को कार्य देने संबंधी किये गये एकरारनामा की दिनांक 27.02.2022 से दिनांक 26.02.2023 तक अवधि विस्तार पर घटनोत्तर स्वीकृति तथा दिनांक 27.02.2023 से 26.02.2025 तक अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।
- नेतरहाट पर्यटन विकास प्राधिकार के गठन की स्वीकृति दी गई
- 132/33 केवी० ग्रिड सब स्टेशन चन्दनक्यारी एवं 132 के०वी० डबल सर्किट चन्दनक्यारी- जैनामोड़ संचरण लाईन तथा 132 के०वी० डबल सर्किट चन्दनक्यारी- गोविन्दपुर संचरण लाईन के निर्माण हेतु प्रथम पुनरीक्षित परियोजना का राशि रु० 123.50 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
- 132/33 के०वी० ग्रिड सब स्टेशन चतरा एवं 132 के०वी० ईटखोरी-चतरा संचरण लाईन के निर्माण से संबंधित रु० 70.00 करोड़ की स्वीकृत योजना के वनापत्ति हेतु राशि की माँग के फलस्वरूप प्रथम पुनरीक्षित परियोजना राशि रु० 102.90 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
- डी०वी०सी० कमांड एरिया में संचरण की स्वीकृत 13 नयी परियोजनाओं हेतु वनापत्ति एवं अन्य वैद्यानिक अनापत्ति के फलस्वरूप द्वितीय पुनरीक्षित परियोजना राशि रु० 1283.74 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
- पंचखेरो जलाशय योजना के लिये रुपये 17543.51 लाख (एक सौ पचहत्तर करोड़ तैंतालीस लाख एकावन हजार) मात्र के चतुर्थ पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
- झारखण्ड कराधान अधिनियमों की बकाया राशि का समाधान अधिनियम, 2022 एवं उक्त के अनुरूप निर्गत झारखण्ड कराधान अधिनियमों की बकाया राशि का समाधान नियमावली, 2023 की अवधि को विस्तारित करने के बिन्दु पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई।
- स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत झारखण्ड स्वास्थ्य क्षेत्रीय कार्यकर्ता संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त) नियमावली-2023 के गठन की स्वीकृति दी गई।
- झारखण्ड राज्य में गुरूजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को लागू करने हेतु विस्तृत मार्गदर्शिका जारी करने की स्वीकृति दी गई।
- पारी से बाहर प्रोन्नति (Out of turn promotion) के मामलों में अधिसूचित प्रावधानों में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
- पंचम झारखंड विधानसभा का द्वादश (मानसून सत्र 28.07.2023 से 04.08.2023 तक आहूत किये जाने संबंधी औपबंधिक कार्यक्रम पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति की स्वीकृति दी गई।
- सेवाकाल में मृत नगरपालिका कर्मी (नगर निगम / नगर परिषद / नगर पंचायत / अधिसूचित क्षेत्र समिति के कर्मी) के आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु नीति निर्धारण की स्वीकृति दी गई।
- झारखण्ड बाल विकास अराजपत्रित कर्मचारी (महिला पर्यवेक्षिका) सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति तथा सेवा शर्त) (द्वितीय संशोधन) नियमावली- 2023 की स्वीकृति दी गई।
- स्व० दुखन किस्कू भूतपूर्व अनुसेवक, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, दुगका के आश्रित पुत्र श्री प्रत्युम किस्कू की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र समर्पित करने में हुए विलंब को क्षान्त करने की स्वीकृति दी गई।
- राज्यान्तर्गत कारा में संसीमित बंदियों की मृत्यु उपरांत उनके निकटतम आश्रित को अनुग्रह अनुदान राशि के भुगतान की स्वीकृति दी गई।
- झारखण्ड बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों का अवरुद्ध वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ देने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई।
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