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सिनेमाघरों में खाने-पीने की चीजें अब सस्ती मिलेंगी, ऑनलाइन गेमिंग-कसीनो पर लगेगा GST, काउंसिल की मीटिंग में फैसला



New Delhi : गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी GST काउंसिल की 50वीं बैठक में मंगलवार को ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कसीनो पर 28% टैक्स लगाने का फैसला किया गया है। इन पर 18% टैक्स लगता था। सरकार ने गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस को एक जैसा माना है। वहीं कैंसर की दवा डिनुटूक्सिमैब के इंपोर्ट पर लगने वाले GST को भी हटाने की मंजूरी दी है।

सिनेमा हॉल में खाने-पीने की चीजों के बिल पर लगने वाले GST को कम करने की सिफारिश को भी मंजूरी मिली। अब इनमें 18% के बजाय 5% GST लगेगा। रेयर डिजीज में इस्तेमाल होने वाले फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पज (FSMP) पर अब GST नहीं लगेगा। मीटिंग के बाद फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इन फैसलों की जानकारी दी।

SUV, MUV पर 22% सेस लगाया जाएगा

SUV, MUV पर 22% सेस लगाने का फैसला किया गया है।

सेडान कारों को 22% सेस के दायरे से बाहर रखा गया है।

बिना पके हुए स्नैक्स पर GST 18% से घटाकर 5% किया है।

LD स्लैग और फ्लाई ऐश पर GST 18% से घटाकर 5% किया गया।

इमिटेशन और जरी धागे पर GST 12% से घटाकर 5% कर दिया है।

प्राइवेट कंपनियों की ओर से सैटेलाइट लॉन्च सर्विस पर GST में छूट दी गई है।

अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाने को मिली मंजूरी

GST काउंसिल ने फिटमेंट कमेटी के सभी सुझावों को मंजूरी दी। काउंसिल ने GST ट्रिब्यूनल बनाने को मंजूरी दी है। इससे GST से जुड़े विवादों का निपटारा जल्द से जल्द हो सकेगा। महाराष्ट्र ने राज्य में 7 अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाने की मांग की है। 4 को पहले चरण में मंजूरी दी जाएगी, बाकी तीन को अगले चरण में हरी झंडी मिलेगी।

रेयर बीमारियों दवाएं या स्पेशल फूड काफी ज्यादा महंगे

रेयर बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाएं या स्पेशल फूड काफी ज्यादा महंगे होते हैं। इन्हें इंपोर्ट भी करना पड़ता है। सरकार ने अपने एक अनुमान में बताया था कि 10 किलोग्राम वजन वाले बच्चे के लिए कुछ क्रिटिकल बीमारियों के इलाज की एनुअल कॉस्ट 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए प्रति वर्ष से ज्यादा हो सकती है। इसमें ट्रीटमेंट जीवनभर चलता है।


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