New Delhi: आरबीआई ने कहा है कि अब 2,000 रुपये के बैंक नोट सर्कुलेशन से बाहर हो गए हैं। लेकिन अगर आपके पास हैं, तो बैंक में जाकर बदलवाना होगा। आप बैंक में जाकर इन नोटों को बदलवा सकते हैं। आरबीआई ने शुक्रवार को एक रिलीज में बताया कि दो हजार रुपये का नोट को सर्कुलेशन से वापस ले लिया गया है। लेकिन यह लीगल टेंडर बना रहेगा। 2,000 रुपये का यह नोट नवंबर 2016 में लाया गया था। आप 23 मई से बैंकों में जाकर इन नोटों को बदलवा सकते हैं। एक बार में सिर्फ 20,000 रुपये ही बदलवाए जा सकेंगे। इन नोटों को आप 30 सितंबर तक बदलवा सकेंगे। तब तक आप इन नोटों से मार्केट में खरीद-फरोख्त कर सकते हैं.
2018-19 में प्रिंटिंग हुई बंद
दो हजार रुपये के नोट को आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 24 (1) के तहत लाया गया था। पुराने 500 और 1000 रुपये को नोटों के बंद होने के बाद करेंसी रिक्वायरमेंट के चलते इन नोटो को लाया गया था। दो हजार रुपये को लाने का उद्देश्य दूसरे नोट पर्याप्त मात्रा में बाजार में आने के बाद खत्म हो गया था। इसलिए 2,000 रुपये के बैंकनोट्स की प्रिंटिंग 2018-19 में बंद कर दी गई थीं.
बैंकों में जाकर बदलवा सकते हैं
आरबीआई ने कहा है कि लोग 2 हजार रुपये के नोट अपने बैंक अकाउंट में जमा करा सकते हैं। या फिर वे बैंक में जाकर इन नोटों को बदलवा भी सकते हैं। इन्हें बिना किसी प्रतिबंध के सामान्य तरीके से ही बैंकों में जमा कराया जा सकता है.
23 मई से बदलवा सकेंगे नोट
2,000 रुपये के नोटों को 23 मई, 2023 से बैंकों में जाकर आप बदलवा सकते हैं। हालांकि, परिचालन सुविधा सुनिश्चित करने के लिए आरबीआई ने कहा है कि एक बार में 20,000 रुपये ही जमा कराए या बदले जा सकते हैं.
30 सितंबर तक का है टाइम
आप एक निश्चित अवधि तक ही इन 2 हजार रुपये के नोट्स को बदलवा सकते हैं। आरबीआई के अनुसार, सभी बैंक 30 सितंबर, 2023 तक 2 हजार रुपये के नोट को बदलेंगे। अर्थात आप 30 सितंबर, 2023 तक इन नोटों को बैंक में जमा करा सकते हैं या बदलवा सकते हैं.
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