बैजू गहलौत
Hazaribagh : (चौपारण )जिला विधित सेवा प्राधिकार हज़ारीबाग़ सचिव गौरव खुराना के निर्देश में चौपारण प्रखण्ड मुख्यालय परिसर में चलन्त लोक अदालत सह बिधिक जागरूक शिविर का आयोजन सोमवार को किया गया ,चलन्त लोक अदालत शिविर में अधिवक्ता सह पैनल लॉयर मुरली कुमार राणा पीएलवी छोटू राम ,हरेन्द्र राणा शामिल थे ,अधिवक्ता राणा ने कानूनी जागरूकता से संबंधित जानकारी दिए उन्होंने कहा की अधिकांश लोग कानून के बारे में जानकारी नही होने के करण सामाजिक न्याय से वंचित रह जाते है।
चलन्त न्याय ,चौपारण प्रखण्ड में पहुँचकर संविधान के अनुच्छेद 39 बी के अंतर्गत सामाजिक न्याय की सुविधा हेतु अधिवक्ता राणा के माध्यम से बताई गई है ,जिसमे यह बताया गया है कि विधित सेवा के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सेवाये जैसे सरकारी खर्च पर वकील, कोर्ट फीस के लिये खर्च अभिलेखों (कागजातों) को तैयार की जानी वाली खर्च, गवाहों को आने जाने का खर्च ,मुकदमे से समन्धित अन्य जरूरी खर्च ,हज़ारीबाग़ सिविल कोर्ट के अंग न्याय सदन के द्वारा किया जाता है, और मामला के समाधान हेतु निशुल्क अधिवक्ता की सुविधा के अनुसार आपकी कोर्ट की कागजात निकलने की व्यस्था है, मुकदमे में कोई फीस निशुल्क की व्यस्था है इसमें विशेषकर विकलांग, असहाय एवं जिसकी आय 3 लाख से कम है उन लोगो की सरकारी अधिवक्ता के माध्यम से चलन्त न्याय के द्वारा मुकदमे को यथाशीघ्र निपटाया जाता है ।
39 बी अनुच्छेद के तहत सामाजिक सुविधा घर घर में जाकर समस्याओं का समाधान हेतु न्ययालय में व्यस्था दी गई है ।
1) विचाराधीन कैदी के अधिकार :- अगर
कैदी को जमानत नही दिया गया और आप अभी भी जेल में है या जमानत दिए जाने के बावजुद आप प्रतिभू (स्योरिटी )/जमानत पत्र देने में सक्षम नही है तो आपको जमानत /व्यक्तिगत बंध पत्र पर रिहा किए जाने का अधिकार है
2) तेजाब हमले से पीड़ित के लिए मुआवजा योजना :-
माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन क्रिमिनल संख्या 129/2006 लक्ष्मी बनाम यूनियन ऑफ इंडियन एवं अन्य में पारित न्यायादेश के आलोक में झारखण्ड सरकार ने अधिसूचना संख्या 3755 दिनांक 03.08.2020 द्वारा Jharkhand Victim Compensation Scheme में एसिड हमलों से पीड़ित को 3 लाख रुपये का भुगतान पीड़ित को किया जायेगा और उसे अन्य सुबिधा भी दी जाएगी ।
3) मनरेगा :-
महात्मा गांधी राष्टीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत भारत सरकार द्वारा रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 पारित किया गया है ,इस अधिनियम के अंतर्गत गाँव के वयस्क व्यक्तियों को 100 दिनों का रोजगार प्रदान किया जायेगा ,दैनिक मजदूरी की दर सरकार द्वारा तय की गई प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नही हो सकती है मजदूरी का भुकतान साप्ताहिक हो और 15 दिनों के अन्दर मजदूरी भुकतान हो जाना चाहिए ।अगर भुगतान न हो तो आप श्रम एक्ट के तहत मामला को सरकार से राशि अभिलम्भ भुकतान की माँग कर सकते है ।
4) मध्यस्थता :-
मध्यस्थता में मध्यस्थ की सहायता से विवादों को निपटाने के एक प्रयास है जो कि एक तटस्थ तृतीय पक्ष है एक अधिवक्ता के माध्यम से न्यायिक अधिकारी के समक्ष मध्यस्थता किये जाने का प्रवाहधान है।
कार्यक्रम में पैनल अधिवक्ता मुरली राणा ,प्रखण्ड पारा लीगल वॉलेंटियर हरेन्द्र राणा ,सांसद प्रतिनिधि श्री राजेन्द्र चंद्रवंसी ,वीरबल साहू ,मनोज कुमार यादव ,सामाजिक कार्यकर्ता बैजू गहलौत ,छोटू राम पीएलवी सदर ,हज़ारीबाग़ ,विजय मधेसिया पंचायत समिति भोला पासवान ,,गोकुल साब ,छोटन पासवान एवं अनेक लोग शामिल थे ।
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