Ranchi: शेल कंपनी और अवैध खनन लीज मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. हेमंत सरकार की SLP पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शिवशंकर शर्मा की याचिका को आयोग्य करार दिया यानी कोर्ट ने कहा किया कि यह मामला सुनने योग्य नहीं है. बता दें, 3 जून 2022 को झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले को सुनने योग्य बताया था जिसके बाद सीएम हेमंत सोरेन ने मामले में जनहित याचिका स्वीकार किए जाने का विरोध किया था.
मुख्य न्यायाधीश जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने आज यह फैसला सुनाया. इसमें सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल बहस कर रहे थे. अब झारखंड हाईकोर्ट में चल रहे मामले पर विराम लगने की उम्मीद जतायी जा रही है. इन दोनों मामलों में झारखंड हाईकोर्ट में शिव शंकर शर्मा की तरफ से अधिवक्ता राजीव कुमार बहस कर रहे थे. फिलहाल वे प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्त में हैं.
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