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Happy Constitution Day 2022 : इसलिए मनाया जाता है भारतीय संविधान दिवस, जानें इसका इतिहास और महत्व



Constitution Day 2022 इस शनिवार 26 नवंबर को पूरे देश में संविधान दिवस मनाया जाएगा। भारतीय संविधान को 26 नवंबर को अपनाए जाने की याद में हर साल इस तारीख पर मानाया जाता है। हालांक भारतीय संविधा को 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया.

Constitution Day 2022: संविधान दिवस इस शनिवार को पूरे देश में मनाया जाएगा। हमारे भारतीय संविधान को अपनाए जाने की याद में हर साल 26 नवंबर को देश में संविधान दिवस के तौर मनाया जाता है। वर्ष 1949 में संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को 26 नवंबर को ही अपनाया गया गया था। हालांकि, इसे 26 जनवरी 1950 से पूरे देश में लागू किया गया था। वहीं, केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 19 नवंबर 2015 को घोषणा की थी कि 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। इसके बाद से हर साल संविधान दिवस को इस दिन मनाया जाता है.

Constitution Day 2022: 395 अनुच्छद वाले भारतीय संविधान में अब हैं 470 अनुच्छेद

भारतीय संविधान को बनाए जाने में संविधान सभा को 167 दिन लगे जिसके लिए 11 सत्र आयोजित किए गए। अपने मूल रूप में भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 खण्ड और 8 अनुसूचियां हैं। हमारे संविधान में कुल 1,45,000 शब्द हैं, जो कि पूरे विश्व में सबसे लंबा अपनाया गया संविधान है। हालांकि, इस समय हमारे संविधान में 470 अनुच्छेद, 25 खण्ड और 12 अनुसूचियों के साथ-साथ 5 परिशिष्ट भी हैं। Constitution Day 2022: संविधान दिवस नहीं है हॉलीडे

हालांकि, संविधान दिवस कोई छुट्टी का दिन नहीं है, बल्कि इस अवसर पर विभिन्न सरकारी विभागों, संगठनों और शिक्षा संस्थानों में तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। स्कूलों एवं कॉलेजों की बात करें तो संविधान दिवस के अवसर पर विभिन्न भाषणों, संवाद, वाद-विवाद प्रतियोगिता, क्विज, आदि का आयोजन किया जाता है, ताकि छात्र-छात्राओं में हमारे संविधान के प्रति जागरूकता एवं समझ को बढ़ावा मिले.

Constitution Day 2022: भारतीय संविधान की उद्देशिका

“भारत का संविधान अपनाने के उपलक्ष्य में हमारे देश में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस को मनाया जाता है। भारत की संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया था, जो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ.

नागरिकों के बीच संविधान के मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए हर साल 26 नवंबरको 'संविधान दिवस' के रूप में मनाने के भारत सरकार के निर्णय को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 19 नवंबर 2015 को अधिसूचित किया।”

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