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Jharkhand News : CM हेमंत कैबिनेट का तोहफा, झारखंड के राज्यकर्मियों का DA 4% बढ़ा; एकसाथ 19 बड़े फैसले


Jharkhand Cabinet Decision झारखंड में सरकारी कर्मियों के महंगाई भत्ता (डीए) में चार प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इन्हें मिलनेवाला डीए 34 प्रतिशत से बढ़कर 38 प्रतिशत कर दिया गया है। इसका लाभ एक जुलाई 2022 की तिथि से मिलेगा। इससे राज्य के 193000 कर्मचारियों को लाभ होगा.

RANCHI : मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुआई वाली झारखंड सरकार ने खजाना खोल दिया है। राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता चार प्रतिशत बढ़ाया गया है। जबकि पेंशनरों व पारिवारिक पेंशनरों को भी बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। सीएम की अध्‍यक्षता में सोमवार को हुई झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक में यह फैसला किया गया। कैबिनेट की बैठक में कुल 19 प्रस्‍तावों पर मुहर लगी। राज्य मंत्रिपरिषद ने नगर निकाय चुनाव को लेकर भी अहम निर्णय लिया है। राज्‍य में निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के होंगे। यह चुनाव दलगत आधार पर नहीं लड़ा जाएगा.

कैबिनेट के अन्‍य निर्णयों में राज्यकर्मियों के महंगाई भत्ता (डीए) में चार प्रतिशत की वृद्धि भी शामिल है। इन्हें मिलनेवाला डीए 34 प्रतिशत से बढ़कर 38 प्रतिशत कर दिया गया है। इसका लाभ एक जुलाई 2022 की तिथि से मिलेगा। इससे राज्य के 19,3000 कर्मचारियों को लाभ होगा। डीए बढ़ने से राज्य सरकार पर 42 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

महंगाई भत्ता बढ़ने से कर्मियों के वेतन में 500 से लेकर 9500 रुपये तक की बढ़ोतरी होगी। पेंशनरों एवं पारिवारिक पेंशनरों के डीए में भी इतनी वृद्धि की गई है। राज्य मंत्रिपरिषद ने झारखंड के जनजाति संस्कृति के पवित्र स्थल सरना, मसना, हड़गड़ी आदि के सरंक्षण के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी है। इसके लिए सरकार रैयतों  की जमीन भी अधिग्रहित कर सकेगी। जिस जमीन में जंगल-झाड़ दर्ज होगा उनके लिए वन अधिकार कानून के तहत वनाधिकार पट्टा प्रदान कर यह कार्य किया जाएगा.

शुरू होगी मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, युवाओं को कई सुविधाएं

राज्य मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, 2022 के परिवहन विभाग के प्रस्ताव पर भी अपनी स्वीकृति दे दी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को ग्रामीण सड़कों पर वाहन चलाने के लिए प्रोत्साहित कर उन्हें स्वरोजगार से जोड़ना है। इस योजना का लाभ एसटी, एससी, अल्पसंख्यक और ओबीसी वर्ग के युवाओं को मिलेगा.

 इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में संचालन हेतु वाहन खरीदने पर सरकार पांच साल तक ब्याज पर सब्सिडी देगी। रोड टैक्स पांच साल तक माफ होगा तथा निबंधन शुल्क महज एक रुपये देना होाग। सरकार पांच साल तक के लिए निश्शुल्क परमिट प्रदान करेगी। ब्याज सब्सिडी के लिए 20 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है। इस योजना के तहत सात सीट से लेकर 40 सीट तक के वाहन चलाए जाएंगे। ग्रामीण सड़कों पर ऐसे 500 वाहन चलाने का अनुमान लगाया गया है.

वरिष्ठ नागरिकों, छात्र-छात्राओं, विधवाओं, झारखंड आंदोलनकारियों का भाड़ा फ्री

मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत संचालित होनेवाले वाहनों में वरिष्ठ नागरिकों, छात्र-छात्राओं, विधवा पेंशनधारियों, झारखंड आंदोलनकारियों, दिव्यांगों, एचआइवी संक्रमितों आदि को भाड़ा में सौ प्रतिशत की रियायत दी जाएगी। यह लाभ सक्षम पदाधिकारी जैसे बीडीओ , मुखिया, नगर निगम या नगरपालिका के कार्यकारी अधिकारी, शैक्षणिक संस्थानों (छात्र-छात्राओं के लिए) द्वारा निर्गत पहचान पत्र के आधार पर मिलेगा। वाहनों में महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा के लिए पैनिक बटन लगाया जाएगा जो इमरजेंसी रेस्पांस सिस्टम से संबद्ध रहेगा।

न्यायाधीशों के लिए खरीदी जाएगी स्कोडा सुपर्व कार

राज्य सरकार झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए 21 नए स्कोडा सुपर्व कार खरीदेगी। इसपर 9.30 करोड़ रुपये खर्च आएंगे। इसका वहन राज्य आकस्मिकता निधि से किया जाएगा.

राज्य मंत्रिपरिषद के अन्य निर्णय स्वच्छ भारत मिशन तथा 14वें वित्त आयोग के तहत बननेवाले सामुदायिक शौचालयों व माड्यूलर शौचालयों के संचालन व रखरखाव के लिए मनानेयन के आधार पर सुलभ इंटरनेशनल आर्गेनाइजेशन के चयन की स्वीकृति। विशेष शाखा (क्लोज कैडर) के आरक्षी की नियुक्ति नियमावली में संशोधन की स्वीकृति। इसके तहत अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को झारखंड के शैक्षणिक संस्थानों से मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा.

सर्वोच्च न्यायालय में राज्य सरकार के पक्ष रखने के लिए वरीय अधिवक्ता केवी विश्वनाथन के शुल्क निर्धारण की घटनोत्तर स्वीकृति। ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत अनुबंध पर कार्यरत 24 सहायक अभियंताओं तथा 72 कनीय अभियंताओं को तीन साल के लिए वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक के लिए अवधि विस्तार। मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी सहायता योजना के तहत पाकुड़ के अमड़ापाड़ा बाजार निवासी नंदकिशोर भगत (पिता रामनारायण भगत) के लीवर ट्रांसप्लांट के लिए 20 लाख रुपये की चिकित्सा सहायता की स्वीकृति.

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