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Ranchi: राजधानी में कार की पिछली सीट पर बैठकर सफर करने वालों को सीट बेल्ट लगाना होगा. कार की अगली सीट की तर्ज पर पीछे बैठने वालों ने अगर सीट बेल्ट नहीं लगाया तो उन्हें मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जुर्माना भी भरना होगा. रांची पुलिस इसकी तैयारी में जुट गई है. दरअसल टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री और उनके दोस्त की सड़क हादसे में मौत के बाद केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को एक इंटरव्यू के दौरान इसका ऐलान किया. उन्होंने कहा कि पिछली सीट पर सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है. लेकिन लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं.
ऐसे में अब फाइन लगाया जाएगा. उन्होंने कहा कि जुर्माना लेना मकसद नहीं है, बल्कि जागरूकता फैलाना है. ताकि, 2024 तक सड़क हादसों में 50 फीसदी की कमी लाई जा सके. इसको लेकर ही रांची पुलिस ने भी अब कार की पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति की सीट बेल्ट जांच करने का निर्णय लिया है. बिना सीट बेल्ट बांधे बैठे सवारों पर मोटरयान अधिनियम के तहत एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा. इसको लेकर रांची के प्रभारी ट्रैफिक एसपी अंशुमान कुमार ने मीडिया को बताया है कि बुधवार से शहर में एक सप्ताह जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है. 7 दिन तक कार सवारों को जागरूक करने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी.
जल्द ही सतर्क कर सकती है बीप की आवाज
कार के आगे की सीट पर सीट बेल्ट नहीं लगाने की स्थिति में कार कंपनियों द्वारा अलार्म की व्यवस्था की गई है. बिना बेल्ट लगाए गाड़ी आगे बढ़ती है तो बीप की आवाज आने लगती है. वहीं, कुछ कारों में अनाउंसमेंट का भी सिस्टम दिया जाने लगा है. इससे सीट बेल्ट लगाने वालों की संख्या में इजाफ हुआ है. ऐसे में अगर कंपनियां पीछे की सीट पर भी बेल्ट न लगाने पर अलार्म का सिस्टम करें, तो लोगों में जागरूकता बढ़ाने में मदद मिलेगी. इस संबंध में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि जिस प्रकार आगे की सीट पर बैठने वाले अगर सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो अलार्म बजने लगता है ऐसा ही सिस्टम अब पिछली सीट पर बैठे पैसेंजर के लिए भी होगा. इसके लिए कार कंपनियों को निर्देश दिया जाएगा.
सीट बेल्ट-एयरबैग मिलकर सुरक्षा चक्र को करते हैं पूरा
कार की सीट पर सीट बेल्ट बांधे हुआ व्यक्ति तेज झटके के साथ गिरने और टकराने से बच जाता है. वहीं, महत्वपूर्ण बात यह है कि सीट बेल्ट न लगी हो तो एयरबैग नहीं खुलता है. दरअसल बिना सीट बेल्ट के एयरबैग खुलना खतरनाक साबित हो सकता है. सीट बेल्ट नहीं लगाकर बैठने वाला व्यक्ति झटके से किसी भी तरफ गिर सकता है. ऐसे में एयरबैग ही उसके फंसने का कारण बन सकता है. यही कारण है कि एयरबैग और सीट बेल्ट मिलकर ही सुरक्षा के चक्र को पूरा करते हैं.
8 पैसेंजर्स के साथ 6 एयरबैग अनिवार्य
भारत में फ्रंट पैसेंजर और ड्राइवर के लिए एयरबैग अनिवार्य किया गया है. वहीं, जनवरी 2022 तक सरकार ने प्रत्येक यात्री कार में 8 पैसेंजर्स के साथ 6 एयरबैग लगाना कंपनियों के लिए अनिवार्य किया है. कार की पिछली सीट पर एयर बैग लगाने से कारों की लागत बढ़ने के संबंध में पूछने पर केंद्रीय परिवहन मंत्री का कहना है कि लोगों की जान बचाना ज्यादा जरूरी है. नितिन गडकरी के अनुसार एक एयरबैग की लागत 1 हजार रुपए है. ऐसे में 6 के लिए छह हजार रुपए लगेंगे. उनका कहना है कि प्रोडक्शन और डिमांड के बढ़ने के साथ धीरे-धीरे इसकी लागत और भी कम होती जाएगी.
1 Comments
Are Yrr Ye kya Masla hai ab 😒
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