तीन मुस्लिम युवक तौसीफ अंसारी उर्फ टार्जन रोशन अंसारी एवं हसीबुल अंसारी उर्फ रूजा शाम करीब सात बजे जबरन विवाहित महिला के घर में घुस गए। उस समय उसका पति सब्जी लाने बाजार गया था। महिला को अकेला पाकर तीनों ने मुंह में कपड़ा ठूंसकर सामूहिक दुष्कर्म किया.
Jharkhand News: रांची के अपर न्यायायुक्त दिनेश राय की अदालत ने विवाहिता से सामूहिक दुष्कर्म करने के दोषी तीन युवक तौसीफ अंसारी उर्फ टार्जन, रोशन अंसारी एवं हसीबुल अंसारी उर्फ रूजा को 22-22 साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों अभियुक्तों पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त नौ महीने जेल काटनी होगी.
अदालत ने विवाहिता से दुष्कर्म करने के आरोप में नगड़ी थाना क्षेत्र निवासी तीनों अभियुक्त को आठ सितंबर को दोषी ठहराया था। इन तीनों अभियुक्तों पर घर में अकेली महिला के साथ दुष्कर्म करने का संगीन आरोप है। अभियुक्त छह जुलाई 2018 की शाम करीब सात बजे महिला के घर गए। उस समय उसका पति सब्जी लाने बाजार गया था। महिला को अकेला पाकर तीनों ने उसके मुंह में कपड़ा ठूंसकर सामूहिक दुष्कर्म किया.
इसके बाद उसके साथ मारपीट की गई और गर्दन में हंसुआ सटाकर जान से मारने की धमकी दी गई. घटना के बाद पीड़िता ने नगड़ी थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले में सुनवाई के दौरान एपीपी वेद प्रकाश ने अदालत के समक्ष नौ गवाहों को प्रस्तुत किया था.
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