Hot Posts

6/recent/ticker-posts

Delhi News: दिल्ली हाईकोर्ट से Whatsaap ऐप और Facebook को झटका, CCI जांच के खिलाफ याचिका खारिज



हाईकोर्ट की डबल बेंच ने CCI जांच के खिलाफ फेसबुक और व्हाट्सएप्प की अर्जी को खारिज कर दी है. इससे पहले, सिंगल बेंच ने भी दोनो की याचिका को खारिज कर दिया था. इसके खिलाफ व्हाट्सएप्प और फेसबुक ने हाई कोर्ट की डबल बेंच के सामने अर्जी लगाई थी.


Delhi: Whatsaap ऐप और FB को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है. व्हाट्स ऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर  सीसीआई यानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की जांच जारी रहेगी.

HC की डबल बेंच ने CCI जांच के खिलाफ  फेसबुक और  व्हाट्सएप्प की अर्जी को खारिज कर दी है. इससे पहले, सिंगल बेंच ने भी दोनो की याचिका को खारिज कर दिया था. इसके खिलाफ व्हाट्सएप्प और फेसबुक ने हाई कोर्ट की डबल बेंच के सामने अर्जी लगाई थी.

दरअसल पिछले साल जनवरी में CCI ने व्हॉट्सएप की नई निजता नीति की जांच का आदेश दिया था, जिसका व्हॉट्सएप और फेसबुक ने विरोध किया था. पिछले साल अगस्त महीने में ही दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया कंपनियों के लिए आईटी नियमों  को चुनौती देते हुए फेसबुक और व्हाट्सऐप की ओर से दायर याचिकाओं पर केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा था.

नए नियम के तहत मैसेजिंग ऐप के लिए यह पता लगाना जरूरी है कि किसी मैसेज की शुरुआत किसने की है. याचिकाओं के जरिए नए नियमों के इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि वे निजता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं और असंवैधानिक हैं. अब मामला हाईकोर्ट की डबल बैंच में लंबित था और कोर्ट ने जांच के खिलाफ दी गई याचिका को खारिज कर दिया है.

याचीकर्ताओं की दलील

फेसबुक  और व्हाट्सऐप ने याचिका में कहा था कि सरकार या अदालत के आदेश पर भारत में किसी मैसेज की शुरुआत करने वाले की पहचान करने की मांग ‘एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन’ और इसके लाभों को ‘जोखिम में’ डालती है. मैसेज की शुरुआत करने वाले का पता लगाने वाला प्रावधान असंवैधानिक है और निजता के मौलिक अधिकार के खिलाफ है.

Post a Comment

0 Comments